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दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को अदालत से बड़ा झटका, जेल से सरकार चलाने की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल. (फाइल फोटो: X/@ArvindKejriwal)

Delhi Liquor Policy Scam Case: शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने वकील व याचिकाकर्ता श्रीकांत प्रसाद पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि जुर्माने की राशि को एम्स के खाते में जमा कराए.

कोर्ट ने केजरीवाल से जुड़ी खबरें प्रसारित करने पर रोक लगाने की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कहा- हम क्या करें? क्या हम आपातकाल या मार्शल कानून लागू करें? हम प्रेस या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी मिस्टर A या मिस्टर B के खिलाफ नहीं बोलेगा?

सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इसलिए केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए किसी भी निर्देश की जरूरत नहीं है.

ये भी पढ़ें- Liquor Policy Case: अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ाई

जेल से सरकार चलाने की मांगी थी अनुमति

दरअसल, याचिका में कहा गया था कि तिहाड़ जेल के डीजी को निर्देश दिया जाए कि केजरीवाल कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ बातचीत कर सके इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम किया जाए. याचिका में यह भी कहा गया था कि साथ ही मीडिया को केजरीवाल के इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन लगाने पर दबाव बनाने और सनसनीखेज खबरें प्रसारित करने से रोकने की मांग भी की गई थी.

-भारत एक्सप्रेस



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