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Atiq Ahmed: अपहरण के एक और मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे पर आरोप तय, जल्द सजा सुना सकती है CBI कोर्ट

Atique Ahmed: अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जहां अतीक की पेशी हुई वहीं जमानत पर रिहा आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहने को कहा था.

Atiq Ahmed

अतीक अहमद (फोटो सोर्स- PTI)

Atique Ahmed: साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की परेशानियां बढ़ते ही जा रही हैं. अपहरण के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अब उसके बेटे पर भी सीबीआई पूरी सख्ती के मूड में दिख रही है. उसके बेटे उमर को जेल से CBI की विशेष अदालत में ले जाया गया. जहां अतीक और उसके बेटे उमर के अलावा अन्य आरोपियों पर आरोप तय कर दिया गया है. जिस मामले को लेकर आरोप तय कर दिया गया है वह साल 2018 का है.

लखनऊ के कृष्णानगर निवासी कारोबारी मोहित जायसवाल ने आरोप लगाया था कि उसे ये लोग अगवा कर देवरिया जेल लेकर गए थे, जहां पर इन्होंने मोहित की काफी पिटाई की थी और दस्तावेजों पर साइन करा लिया था.

सीबीआई ने की थी मामले की जांच

इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी. सीबीआई कोर्ट से मामले में इन सभी आरोपियों की जमानत खारिज कर चुकी है. वहीं गुरुवार को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. उमेश पाल हत्याकांड में भी शाइस्ता आरोपी है.

जल्द होगी सजा

आज मामले की सुनवाई करते हुए CBI की विशेष अदालत ने माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिया. CBI के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह इस केस की सुनवाई कर रहे हैं. अतीक और उसके बेटे उमर समेत अन्य आरोपियों पर कोर्ट ने 7 अप्रैल की तारीख आरोप तय करने के लिए निर्धारित की थी.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक की पेशी

मामले में अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जहां अतीक की पेशी करने का निर्देश दिया था वहीं इस मामले में जमानत पर रिहा आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहने को कहा था. मामले में महेंद्र सिंह, योगेश कुमार, पवन सिंह, जफरुल्ल मोहम्मद फारूख, जकी अहमद, नीतीश मिश्रा, मोहम्मद हमजा गुला गुम मोईन सिद्दीकी, और  इरफान अहमद की डिस्चार्ज अर्जी अदालत ने पहले ही खारिज कर उन पर आरोप तय कर दिया गया था.

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