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सुप्रीम कोर्ट से बायजू को तगड़ा झटका, अदालत ने NCLAT के फैसले पर लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने NCLAT के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसने बायजू और बीसीसीआई के बीच निपटान की अनुमति दी थी.

Supreme Court

बायजू रवींद्रन. (फाइल फोटो)

शिक्षण प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायजू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने NCLAT के फैसले के खिलाफ अमेरिकी ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी की याचिका पर बायजू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 23 अगस्त को कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

NCLAT के आदेश पर भी रोक लगाई

मामले की सुनवाई के दौरान बीसीसीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने NCLAT के खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया है. एसजी मेहता ने कहा कि NCLAT के आदेश पर रोक लगाने से बीसीसीआई का सेटलमेंट खत्म हो जाएगा. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने NCLAT के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसने बायजू और बीसीसीआई के बीच निपटान की अनुमति दी थी. इसके साथ ही कोर्ट ने बीसीसीआई के साथ बायजू के 158.9 करोड़ रुपये के बकाया के निपटान को मंजूरी देने वाले NCLAT के आदेश पर भी रोक लगा दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को समझौते के तहत बायजू से मिले 158.9 करोड़ रुपये अलग खाते में रखने का निर्देश दिया है. बता दें कि NCLAT ने बीसीसीआई के साथ बायजू के समझौते को मंजूरी दी थी, जिससे उसकी इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया रुक गई थी. सेटलमेंट के मुताबिक बायजू को बीसीसीआई के साथ अपने बकाया का निपटान करना होगा, जिसका भुगतान 2 अगस्त और 9 अगस्त को देना तय किया गया था. NCLAT ने समझौते को मंजूरी देते हुए कहा था कि अगर तय समय के मुताबिक भुगतान नहीं किया गया तो दिवालिया प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी.

-भारत एक्सप्रेस



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