Bharat Express

नाबालिग छात्रा को ले भागी प्राइवेट स्कूल की महिला टीचर, घरवाले ढूंढते-ढूंढते थके, राजस्‍थान पुलिस की 4 टीमें खोज में जुटीं

Bikaner News: बीकानेर के श्रीडूंगरढ़ तहसील के एक प्राइवेट स्कूल की महिला टीचर निदा बहलीम वालिद मोहम्मद रफीक बहलीम निवासी बिग्गाबास एक छात्रा के साथ लापता हो गई है.

बीकानेर की महिला टीचर जो कई दिनों से गायब है.

Rajasthan news: राजस्‍थान में बीकानेर से चौंकाने वाली खबर आई है. वहां श्रीडूंगरढ़ तहसील के एक प्राइवेट स्कूल की महिला टीचर स्कूल की ही एक नाबालिग छात्रा के साथ लापता है. छात्रा के घरवालों का आरोप है कि महिला टीचर उसको कहीं अपने साथ ले गई है. इस मामले में पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है. बताया जा रहा है कि अविवाहित महिला टीचर पिछले करीब दो महीनों से उक्‍त छात्रा के साथ नजदीकियां बढ़ा रही थी.

पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, छात्रा के पिता ने शिकायत में कहा कि उनकी बेटी कई दिनों से लापता है. दो दिन तलाश करने के बाद उन्‍हें बेटी अपनी महिला टीचर के साथ जयपुर रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में नजर आई. लेकिन वो कहां गई, इसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है. छात्रा के घरवालों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह दोनों स्कूल जाने की कहकर जयपुर जाने वाली एक बस में बैठी थीं, और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चल पाया.

CRIME NEWS

यह भी पढ़ें: ठिकाना बदलने में माहिर बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने फिर दिया STF को चकमा, मेरठ से पहुंचा गोवा

मुस्लिम समुदाय से है महिला टीचर
नाबालिग छात्रा के घरवालों का कहना है कि टीचर निदा बहलीम वालिद मोहम्मद रफीक बहलीम निवासी बिग्गाबास बहुत चालाक और बदमाश किस्म की युवती है. आरोप है कि उसने अपने दो भाइयों जुनैद और नावेद के साथ मिलकर उनकी नाबालिग बेटी को कहीं गायब कर दिया है. पता चला है कि उस टीचर ने नाबालिग छात्रा से दोस्‍ती कर ली थी, और उससे इतनी नजदीकियां बढ़ा ली थीं कि वो उसके साथ कहीं भी जा सके. इस मामले पर बीकानेर की पुलिस अधीक्षक (SP) तेजस्विनी गौतम ने कहा कि पुलिस घटना की जांच कर रही है.

कई धाराओं में दर्ज किया गया मामला
बीकानेर एसपी के मुताबिक, पुलिस की चार टीमें उक्‍त महिला टीचर और नाबालिग छात्रा की तलाश कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोनों का सुराग मिल जाएगा. उन्‍होंने कहा कि छात्रा के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आईपीसी की धारा-363, 366, 120 बी और 84 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

– भारत एक्‍सप्रेस

Bharat Express Live

Also Read