Raju Kumar Singh Convicted
Raju Kumar Singh Convicted: बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह डॉक्टर अर्चना गुप्ता मौत मामले में दोषी करार दिये गए हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी बताया. कोर्ट ने अपने फैसले में बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. राजू सिंह आर्म्स एक्ट में दोषी पाये गए हैं. कोर्ट में अब 9 जून को उनकी सजा पर बहस होगी.
यह मामला 31 दिसंबर साल 2018 का है. जहां शाम के समय एक पार्टी में आग लग गई थी. जिसमें डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी. इस मामले में साउथ दिल्ली की फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.
पत्नी को कोर्ट ने किया बरी
इस मामले में राजू कुमार सिंह के साथ, उनकी पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को भी आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को छोड़कर बाकी सभी को इस मामले में बरी कर दिया है.
राजू सिंह का नाम हमेशा से विवादों में रहा है. उन्होंने अपने चुनावी हलफनामें में बताया था कि उनपर कुल 10 आपराधिक मामले चल रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 6.7 करोड़ रुपये बताई थी.
राजद विधायक ने दर्ज कराया था मारपीट का केस
इससे पहले राजू सिंह साल 2023 में तब सूर्खियों में आए थे, जब एक राजद नेता ने उनपर मारपीट और अपहरण का केस दर्ज कराया था. मामले में पुलिस ने उनके दाउदपुर आवास कोल्ड स्टोर पर कुर्की-जब्ती के लिए पहुंची थी. हालांकि बाद में अदालत ने स्टे लगाकर पुलिस की इस कार्रवाई को रोक दिया था.
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बीजेपी विधायक राजू सिंह की गिनती बिहार के सबसे दबंग नेताओं में होती है. साल 2009 में उन्होंने अपनी पत्नी रेणू सिंह को निर्दलीय ही चुनाव लड़ाकर एमएलसी बना दिया था. साल 2020 में उन्होंने पार्टी बदलकर वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. हालांकि बाद में वीआईपी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए.
-भारत एक्सप्रेस
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