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कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज, यौन शोषण का आरोप

भाजपा नेता पर पॉक्सो कानून की धारा आठ और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत पर पॉक्सो (बाल यौन अपराध संरक्षण) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आज  शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है. अपनी शिकायत में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि 81 वर्षीय येदियुरप्पा ने दो फरवरी को एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन शोषण किया था.

दर्ज हुआ मामला

पुलिस के अनुसार, भाजपा नेता पर पॉक्सो कानून की धारा आठ और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है. येदियुरप्पा के खिलाफ सदाशिवनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गयी है.

महिला ने लगाया यह आरोप

शिकायत दर्ज होने के बाद से अभी तक येदियुरप्पा या उनके परिवार के किसी सदस्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है. वहीं अब तक इस मामले में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, शिकायत करने वाली महिला ने बताया कि कुछ लोगों ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. पुलिस में किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होता देख वह मदद की गुहार लेकर बीएस येदियुरप्पा के पास पहुंची थी. वहीं उस दौरान उनकी बेटी को एक कमरे में ले जाया गया और दरवाजा बंद कर लिया गया. कर्नाटक के पूर्व सीएम पर आरोप लगाते हुए महिला ने कहा कि वह करीब 5 मिनट तक उस कमरे में रहे और उनकी बेटी का यौन शोषण किया.

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