दिल्ली हाई कोर्ट.
दिल्ली दंगा 2020 के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किए गए फैजान की मौत की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच के आदेश देने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. हालांकि हाइकोर्ट ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का समय 7 से 14 दिन बढ़ा दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने यह फैसला दिया है.
कोर्ट ने सीबीआई जांच के दिए हैं आदेश
एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने फैजान की मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था. फैजान की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फैजान की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग की थी. मौत के समय फैजान 23 साल का था.
फैजान की मां ने लगाए ये आरोप
बता दें कि फैजान की मां ने याचिका दायर कर कहा था कि दिल्ली पुलिस ने उनके बेटे को अवैध रूप से हिरासत में किया था और उसे स्वास्थ्य देखभाल से वंचित कर दिया था. इसके कारण 26 फरवरी 2020 को उसकी मौत हो गई थी. फैजान की ज्योति नगर पुलिस स्टेशन से रिहाई के 24 घंटे के भीतर शहर के जीटीबी अस्पताल में मौत हो गई.
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फैजान की मां किस्मतुन ने कोर्ट से कहा था कि उनके बेटे की मौत एक घृणित अपराध और हिरासत में हत्या है. यह भी कहा था कि उनके बेटे को उसके धर्म के कारण निशाना बनाया गया. सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में पुलिस कर्मियों द्वारा फैजान को चार अन्य मुस्लिम पुरुषों के साथ कथित तौर पर राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करते हुए एवं पीटते हुए दिखाया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
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