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Chandrababu Naidu Supreme Court Bail: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 20 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. नायडू ने आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) मामले में एपीसीआईडी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है, उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मामले पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन यह सुनवाई टल गई.
गौरतलब हो कि प्रदेश की मौजूदा सरकार का आरोप है कि नायडू के कथित दुरुपयोग के कारण राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. यह मामला आंध्र प्रदेश कौशल विकास कॉरपोरेशन से जुड़ा है. नायडू न्यायिक हिरासत में है और आंध्र प्रदेश की राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में बंद हैं.
बीते रोज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नायडू को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, और यह खबर आई कि उनकी याचिका पर बुधवार, 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी. हालांकि, यह सुनवाई अब टल गई है. वहीं, इससे पहले आंध्र हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका गुरुवार तक स्थगित कर दी. बताया जा रहा है कि नायडू की याचिका पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ में सुनवाई हुई थी. जहां नायडू ने वो FIR रद्द करने की मांग की, जो उनके खिलाफ आंध्र प्रदेश में कौशल विकास निगम घोटाला मामले में दर्ज की गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट में नायडू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पैरवी की. वहीं, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने किया. वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगू देशम पार्टी (TDP) सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
— भारत एक्सप्रेस
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