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ED के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की एक और याचिका, मांग- भरोसा दे एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी

CM Arvind Kejriwal another petition in the High Court: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन के खिलाफ एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है. याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट उन्हें भरोसा दे कि एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी.

CM Arvind Kejriwal another petition in the High Court

सीएम अरविंद केजरीवाल.

CM Arvind Kejriwal another petition in the High Court: सीएम अरविंद केजरीवाल को आज शराब नीति मामले में ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है. इससे पहले सीएम ने ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में एक और याचिका लगाई है. केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि वे ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार है. लेकिन उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी से छूट दी जाए. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कुमार की अगुवाई वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 9वां समन जारी कर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था.

इससे पहले सीएम ने 19 मार्च को ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे. मामले में कोर्ट में 20 मार्च को सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने इस मामले में समन भेजने को लेकर ईडी को तलब किया था. कोर्ट ने जांच एजेंसी को इस मामले में पक्ष रखने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीएम से कहा कि आप पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं?

अब तक ईडी जारी कर चुकी है 9 समन

बता दें कि शराब नीति मामले जांच एजेंसी ईडी अब तक 9 केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है. ईडी ने 2 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023, 17 जनवरी, 2 फरवरी, 22 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी और 17 मार्च को समन जारी कर चुकी है. हालांकि इस दौरान वे एक भी बार जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए.

वकील बोले- वे सामने आएंगे बशर्ते उन्हें सुरक्षा मिले

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 20 मार्च को कोर्ट में उनका पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि ईडी आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है. ऐसे में जांच एजेंसी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है. सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि वे सामने आएंगे बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए. भले ही ईडी यह न बताए कि उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने कहा कि उनके पेश होने पर ही उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर.

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