Bharat Express

CM केजरीवाल ने ममता से की मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में मांगा समर्थन

केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की

CM Kejriwal met Mamta Banerjee

CM केजरीवाल ने ममता बनर्जी से की मुलाकात

केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की इस बैठक में केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा और आतिशी सिंह ने भी शिरकत की.

उन्होंने कहा  दिल्ली के लोगों के हक के लिए. उच्चतम न्यायालय ने बरसों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया, उन्हें उनके हक दिये. केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिये. उन्होंने कहा, ‘‘जब ये कानून राज्यसभा में आएगा, तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना. सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा

अपनी बात को पूरा करते हुए  उन्होंने कहा, ‘‘जब ये कानून राज्यसभा में आएगा, तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा.

राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों को भी देखेगा.

ये भी पढ़ें: Video: “कोई तो है जो नफरत के बाजार में खोल रहे मोहब्बत की दुकान”, राहुल गांधी के ट्रक में सवारी करने पर बोली कांग्रेस

आम आदमी पार्टी ने पहले ही सभी गैर-भाजपा दलों का समर्थन मांगते हुए कहा है कि यह विपक्षी दलों के लिए ‘‘अग्नि परीक्षा का समय’’ है, और अगर वे देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ आना चाहिए बता दें कि केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण’ बनाने का अध्यादेश लेकर आई है. इस अध्यादेश को कानूनी अमलाजामा पहनाने के लिए छह महीने में संसद से पास कराना जरूरी है. हालांकि, छह महीने के भीतर संसद से पास नहीं होता है तो ये अध्यादेश स्वत: समाप्त हो जाएगा. दरअसल, दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था.



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read