फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 18 सितंबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सभी पक्षों को संक्षिप्त दलीलें दाखिल करने को कहा है. जैकलीन ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है.
जैकलीन ने याचिका में कहा था कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से टारगेट किया गया. वो मामले में निर्दोष है. ईडी के पास ऐसे कोई सबूत नही है. जिससे ये साबित हो कि उन्होंने सुकेश की ब्लैक मनी को व्हॉइट करने में किसी भी तरह की मदद या भागीदारी की हो. इसीलिए उन पर PMLA की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. जबकि ईडी ने उन्हें मामले में आरोपी के रूप में दोषी ठहराते समय पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया.
इस मामले में जैकलीन भी हैं आरोपी
जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ रुपये के महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नाम आने के बाद से सुर्खियों में बनी हुई है. जैकलीन फर्नांडिस कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है. केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में उन्हें आरोपी बनाया गया था. जैकलीन का दावा है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप झूठे है. उन्होंने दावा किया है कि आदिति सिंह जे 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें भी फंसाया है.
इस तरह दर्ज हुई थी सुकेश के खिलाफ FIR
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पहले रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, इसके अलावा देशभर में उनके खिलाफ कई मामलों में जांच चल रही थी.
सुकेश चंद्रशेखर से मिले थे ऐसे गिफ्ट
2011 में दर्ज कराए गए एक बयान के दौरान, जैकलीन फर्नांडिस ने बताया था कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर ने तीन डिजाइनर बैग, जिम पहनने के लिए दो गुच्ची ड्रेस, महंगे जूते, सुपर लग्जरी ब्रांड के ब्रेसलेट, चूड़ियां, रोलेक्स और डायमंड की इयररिंग्स सहित कई गिफ्ट दिए थे.
— भारत एक्सप्रेस