गुरमीत राम रहीम. (फाइल फोटो: IANS)
बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) ने 21 दिन के फरलो (Furlough- एक तरह की छुट्टी) के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक बार फिर याचिका दायर की है. राम रहीम को जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी, जो कि केवल 10 महीनों में 7वीं बार ली गई थी.
राम रहीम ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें डेरा सच्चा सौदा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पैरोल की जरूरत है. याचिका को स्वीकार करने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) को नोटिस जारी कर 2 जुलाई तक जवाब मांगा है.
बलात्कार मामले में 20 साल की सजा
बीते 29 जनवरी को हाईकोर्ट ने राम रहीम को दिए गए बार-बार किए गए पैरोल पर सवाल उठाए थे, जो 20 साल की जेल की सजा काट रहा है. उसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को अदालत अनुमति लेने का आदेश दिया था, अगर वह फिर से पैरोल के लिए संपर्क करता है.
SGPC द्वारा एक याचिका का जवाब देते हुए अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि इस तरह से कितने लोगों को पैरोल दी गई है, इस बारे में जानकारी दी जाए.
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प्रभावशाली डेरा अनुयायी
सूत्रों ने कहा है कि बलात्कार के दोषी राम रहीम को पैरोल देने के पीछे एक पैटर्न था और यह आमतौर पर राज्य या स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान हुआ है.
डेरा अनुयायी और विशेष रूप से राम रहीम सिंह के अनुयायी पंजाब के मालवा क्षेत्र में प्रभावशाली हैं और उनके वोटों को संसदीय और विधायी चुनावों में निर्णायक माना जाता है. मालवा क्षेत्र में 69 निर्वाचन क्षेत्र हैं – जो पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से आधे से अधिक हैं. डेरा अनुयायी, जिनकी संख्या करोड़ों में है, व्यापक रूप से संप्रदाय के नेताओं के हुक्म के अनुसार मतदान करते देखे जाते हैं.
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है और रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है.
-भारत एक्सप्रेस