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सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर 22 जून को कोर्ट करेगा फैसला

राशिद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है।

इंजीनियर राशिद. (फोटो: IANS)

Rohit Rai Edited by Rohit Rai

सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 22 जून फैसला सुनायेगा। उसे 2016 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने एनआईए को उनके शपथ ग्रहण की संभावित तारीख के बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह निर्देश तब दिया जब उन्हें सूचित किया गया कि नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद 24, 25 और 26 जून को शपथ लेंगे। राशिद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है।

आतंकी फंडिंग के आरोप में है जेल में

कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा आरोपित किए जाने के बाद से राशिद 2019 से जेल में हैं। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। पूर्व विधायक का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।



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