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Delhi Air Pollution: दिल्ली में जहरीली हवा ने उलझाई सांसों की डोर, और बिगड़े हालात तो दिवाली से पहले बढ़ेंगी पाबंदियां

Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण मौसम बदलने के साथ ही बढ़ने लगा है, जिसके चलते Grap की पाबंदियां बढ़ सकती है.

Delhi Air Pollution: ठंड की दस्तक होने के साथ ही प्रदूषण दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या बनता जाता है और कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ है. इस बार भी दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होने लगी है. नतीजा ये है कि ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू हो गई हैं. अब दिक्कत की बात दिन प्रतिदिन ज्यादा बिगड़ रही एयर क्वॉलिटी को लेकर है.

दरअसल, दिल्ली के लिए केंद्र की वायु गुणवत्ता की पूर्वानुमान प्रणाली के अनुसार हवा की गति बहुत धीमी है और रात में तापमान में गिरावट के चलते दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब होती जा रही है. आज दोपहर एक बडे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 हो गया है.

सख्त हो सकती हैं पाबंदियां

इस मामले में बुरी खबर यह भी है कि अगर प्रदूषण ऐसे ही बरकरार रहा तो दिवाली से पहले ही ग्रैप 3 लागू हो सकता है. इस मामले में पूर्वानुमान है कि महीने के अंत तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रहने की आशंका है. ऐसे में ग्रैप 3 लागू होने पर दिल्ली वालों के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पाबंदियां और ज्यादा सख्त हो जाएंगी.ॉ दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि पड़ोसी राज्यों में अब तक दर्ज की गई पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल की तुलना में कम हैं.  शहर के वायु प्रदूषण में इन घटनाओं से उठे धुएं का समग्र योगदान कम होने की उम्मीद है.

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दिवाली से पहले GRAP-3 लागू होने पर क्या होंगी पाबंदियां

दिल्ली में अगर ग्रैप 3 लागू होता है तो फिर कुछ खास पाबंदियां लागू हो जाएंगी-

ग्रैप 3 लागू होने पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. हालांकि भारतीय रेलवे सेवाओं, रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो रेल सर्विस से जुड़े, एयरपोर्ट और अंतरराज्यीय बस अड्डों, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा से जुड़ी परियोजनाओं, अस्पताल और हेल्थ केयर सेंटर, पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे फ्लाईओवर, सड़क, नेशनल हाईवे, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रिब्यूशन से जुड़े मामलों में छूट मिलेगी.

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इतना ही नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ धूल से जुड़ी गतिविधियों जैसे खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग से जुड़े काम रोक रहेगी. इसके अलावा बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की कारों पर रोक रहेगी. ग्रैप3 के प्रावधानों के तहत स्टोन क्रशर जोन और खनन से जुड़े काम भी बद रहेंगे.

-भारत एक्सप्रेस

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