दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में उनकी पेशी थी. इस संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद वे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ACMM दिव्या मल्होत्रा के सामने पेश हुए. कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी मंजूर कर दी हैं.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपये के मुचलके और 1 लाख रुपये की जमानत राशि पर बेल दी है. मामले में अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगी.
अदालत ने केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है, इसलिए अब अगली सुनवाई की तारीख पर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होना होगा. अदालत केजरीवाल की अर्जी पर भी 1 अप्रैल को सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट देने की मांग की है.
बता दें कि कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया था. स्टे लगाने से इनकार करते हुए कोर्ट ने सीएम केजरीवाल से पेशी में छूट के लिए निचली अदालत का रुख करने के लिए कहा था.
दरअसल, नई शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है. ईडी केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ के लिए कई बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे. जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए थे. जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर समन पर स्टे लगाने की मांग की थी.
कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और 16 मार्च को अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए थे. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर दिल्ली सीएम को छूट पाना है, तो जारी हुए कोर्ट के समन पर उन्हें अदालत में पेश होना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल शारीरिक रूप से छूट चाहते हैं तो उन्हें 16 मार्च को न्यायालय में पेश होना होगा.
बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जारी हुए समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. इसपर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये फैसला दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा था. जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. केजरीवाल की इस याचिका का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया था.
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