Dwarka District court
द्वारका कोर्ट ने शस्त्र अधिनियम के एक मामले में गैंगस्टर काला जठेड़ी उर्फ संदीप और अनिल रोहिल्ला उर्फ चिप्पी को आरोपमुक्त कर दिया. उसने कहा कि इस मामले में उन दोनों के बयानों के अलावा कोई सबूत नहीं है. इन बयानों से दोनों के खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं निकलता. इस तरह का बयान साक्ष्य कानून के तहत मान्य भी नहीं है. द्वारका कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने इस तरह से आरोपी बनाने को लेकर दिल्ली पुलिस से एक रिपोर्ट मांगी है और संबंधित डीसीपी से यह बताने को कहा है कि किस आधार पर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया. उन्होंने इसके साथ ही इस मामले में आरोपी आकाश और आशुदीप के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. साथ ही औपचारित आरोप तय करने को लेकर 30 मई निर्धारित की है.
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने यह मामला दर्ज किया था
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो अन्य आरोपियों से बरामद हथियारों और उनके खुलासे के आधार पर यह मामला दर्ज किया था. काला जठेरी और अनिल चिप्पी को खुलासे के बयानों के आधार पर आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए थे. मजिस्ट्रेट ने काला जठेरी और चिप्पी को आरोप मुक्त करते हुए कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि आरोपी जठेरी एवं चिप्पी ने सह आरोपी आकाश और आशुदीप से कथित रूप से बरामद अवैध हथियारों की आपूर्ति या खरीद के लिए आपस में कोई साजिश रची थी.
-भारत एक्सप्रेस