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महिला पहलवानों के उत्पीड़न का मामला: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अदालत में दर्ज होने लगे गवाहों के बयान

दिल्ली की अदालत ने राजनेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354 ए (यौन उत्पीड़न) 506 (धमकाने) आदि के तहत कई पहलवानों के उत्पीड़न मामले में 10 मई को आरोप तय किए थे. अब गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं.

Brij Bhushan sharan Singh

बृज भूषण शरण सिंह

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के कथित रूप से यौन उत्पीड़न के मामले में गवाहों के बयान दर्ज होना शुरू हो गया. शुक्रवार को अदालत ने जांच से जुड़े एक सिपाही का बयान दर्ज किया. अब अगला बयान 6 अगस्त को दर्ज किया जाएगा.

राऊज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने अगले सुनवाई के दिन एक पीड़ित महिला पहलवान व एक अन्य गवाह को अपना बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है. इस मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर भी आरोपी हैं. सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताकर खारिज करते रहे हैं.

अदालत ने बृजभाूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354 ए (यौन उत्पीड़न) 506 (धमकाने ) आदि के तहत पांच पहलवानों का उत्पीड़न को लेकर 10 मई को आरोप तय किए थे. उसने अभियोजन पक्ष को मामले में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा शुरू करने का निर्देश जारी किया था.

इस मामले में 15 जून, 2023 को पुलिस ने सिंह के खिलाफ धारा 354, 354 ए, 354 डी और 506 (1)के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.

– भारत एक्सप्रेस



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