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Brij Bhushan Singh Case

दिल्ली की अदालत ने राजनेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354 ए (यौन उत्पीड़न) 506 (धमकाने) आदि के तहत कई पहलवानों के उत्पीड़न मामले में 10 मई को आरोप तय किए थे. अब गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं.

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने 16 सितंबर को दलील दी थी कि आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने कभी भी बरी नहीं किया था.