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Brij Bhushan Singh Case

महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. एसीजेएम अश्विनी पंवार की कोर्ट इस मामले में 3 अगस्त को अपना निर्णय सुनाएगी.

दिल्ली की अदालत ने राजनेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354 ए (यौन उत्पीड़न) 506 (धमकाने) आदि के तहत कई पहलवानों के उत्पीड़न मामले में 10 मई को आरोप तय किए थे. अब गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं.

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने 16 सितंबर को दलील दी थी कि आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने कभी भी बरी नहीं किया था.