महिला पहलवानों के उत्पीड़न का मामला: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अदालत में दर्ज होने लगे गवाहों के बयान
दिल्ली की अदालत ने राजनेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354 ए (यौन उत्पीड़न) 506 (धमकाने) आदि के तहत कई पहलवानों के उत्पीड़न मामले में 10 मई को आरोप तय किए थे. अब गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं.
“Brij Bhushan Singh ने की महिला पहलवानों की लज्जा भंग करने की कोशिश”, अदालत में दिल्ली पुलिस की दलील
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने 16 सितंबर को दलील दी थी कि आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने कभी भी बरी नहीं किया था.