बृजभूषण शरण सिंह केस में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 3 अगस्त को राऊज एवेन्यु कोर्ट सुनाएगी बड़ा निर्णय
महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. एसीजेएम अश्विनी पंवार की कोर्ट इस मामले में 3 अगस्त को अपना निर्णय सुनाएगी.
महिला पहलवानों के उत्पीड़न का मामला: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अदालत में दर्ज होने लगे गवाहों के बयान
दिल्ली की अदालत ने राजनेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354 ए (यौन उत्पीड़न) 506 (धमकाने) आदि के तहत कई पहलवानों के उत्पीड़न मामले में 10 मई को आरोप तय किए थे. अब गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं.
“Brij Bhushan Singh ने की महिला पहलवानों की लज्जा भंग करने की कोशिश”, अदालत में दिल्ली पुलिस की दलील
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने 16 सितंबर को दलील दी थी कि आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने कभी भी बरी नहीं किया था.





