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बाय-बाय पेट्रोल-डीजल! दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी से जुड़ी 5 बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए

Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2026 से नई EV पॉलिसी लागू कर दी है. इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, 30,000 नए चार्जिंग पॉइंट और भविष्य में नए पेट्रोल व CNG वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर चरणबद्ध रोक का प्रावधान किया गया है.

Delhi EV Policy 2026

Delhi EV Policy 2026: देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई 2026 से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू हो गई है. यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी. दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी में प्रदूषण कम करना, खासकर सर्दियों में होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण से राहत दिलाना और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना है. सरकार का कहना है कि यह सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना नहीं, बल्कि अगले चार वर्षों में दिल्ली के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक और स्वच्छ बनाने का रोडमैप है.

15000 करोड़ का है बजट

नई EV पॉलिसी के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. इसमें 7,000 करोड़ रुपये विभिन्न प्रोत्साहनों पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 8,000 करोड़ रुपये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स रियायतों पर लगाए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों में दिल्ली भर में 30,000 नए EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना है.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर छूट

नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी. साथ ही दोपहिया, तिपहिया और N1 ट्रकों पर चरणबद्ध तरीके से सब्सिडी भी दी जाएगी. पहले वर्ष में इलेक्ट्रिक दोपहिया पर 30,000 रुपये तक, थ्री-व्हीलर पर 50,000 रुपये तक और N1 ट्रक पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. दूसरे और तीसरे वर्ष में यह सब्सिडी धीरे-धीरे कम होगी.

सरकार ने पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का भी प्रावधान किया है. इसके तहत पुराने दोपहिया वाहन को स्क्रैप कराने पर 10,000 रुपये, थ्री-व्हीलर पर 25,000 रुपये, फोर-व्हीलर पर 1 लाख रुपये, N1 ट्रक पर 50,000 रुपये और ग्रामीण सेवा वाहन पर 15,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा.


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इस दिन बंद होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन

हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल, डीजल या CNG वाहन हैं, उन्हें फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है. ऐसे वाहन तुरंत बंद नहीं होंगे और मौजूदा नियमों के अनुसार चलते रहेंगे. लेकिन भविष्य में नए पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाई जाएगी. इसके तहत 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा. सरकार को उम्मीद है कि इस नीति से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

-भारत एक्सप्रेस



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