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आम आदमी पार्टी के लिए कार्यालय स्थान तय करने के लिए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए 25 जुलाई की समयसीमा तय की

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त तक की तारीख तय कर रखा है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार (16 जुलाई) को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय राजधानी में कार्यालय का स्थान आवंटित करने पर निर्णय लेने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया है.

इससे पहले बीते 5 जून को हाईकोर्ट ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया था.

हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर निर्णय लेने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा था. हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त तक की तारीख तय कर रखा है. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि वो पार्टी दफ्तर खाली करने के लिए आम आदमी पार्टी को आखिरी मौका दे रहे है, क्योंकि इस जमीन को नहीं सौंपे जाने से हाईकोर्ट का विस्तार रुका हुआ है.


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अस्थायी जमीन देने को कहा था

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर बनाने के लिए फिलहाल अस्थायी जमीन देने को कहा था. हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार आप दफ्तर के लिए स्थाई भूमि आवंटित होने तक अस्थायी दफ्तर अलॉट करने पर विचार करें. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आप को अपना मौजूदा पार्टी दफ्तर 15 जून तक खाली करना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर दफ्तर की जमीन पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसे अन्य राजनीतिक दलों की तरह पार्टी ऑफिस के लिए जगह पाने का हक है.

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि पहले उसने आम आदमी पार्टी को अपने केंद्रीय दफ्तर के लिए साकेत कोर्ट के पास स्थायी दफ्तर अलॉट करने का ऑफर दिया था, लेकिन पार्टी ने इस ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया. मंत्रालय ने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जमीन उपलब्ध नहीं है.

-भारत एक्सप्रेस



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