निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री.
GST Council Meeting: राजस्थान के जैसलमेर में 21 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई. बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे व्यवसायों और कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी.
पंजीकरण प्रक्रिया होगी आसान
वित्त मंत्री ने पुष्टि की कि परिषद ने एक अवधारणा नोट को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य छोटी कंपनियों के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है.
कुशल प्रशिक्षण भागीदारों को मिलेगी छूट
एक अन्य बड़े फैसले में, सीतारमण ने घोषणा की कि कुशल प्रशिक्षण भागीदारों को जीएसटी से छूट दी जाएगी. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस छूट को औपचारिक रूप देने के लिए एक अधिसूचना जारी की जाएगी. क्षतिपूर्ति उपकर के विषय पर, सीतारमण ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं है.
परिषद ने अभी तक मुआवज़ा उपकर के बारे में किसी भी बदलाव को अंतिम रूप नहीं दिया है. अलग से, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने स्पष्ट किया कि SUV पर मुआवज़ा उपकर भविष्य में लागू किया जाएगा, पहले से बेचे जा चुके वाहनों पर कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा.
EV पर 5 फीसदी जीएसटी
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) संरचना पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए EV पर 5% GST लगता है और परिषद का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है.
एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण में, सीतारमण ने कहा कि व्यक्तियों के बीच बेचे जाने पर प्रयुक्त EV पर GST नहीं लगेगा. हालाँकि, कंपनियों द्वारा खरीदे गए या विक्रेताओं द्वारा संशोधित किए गए और फिर बेचे गए प्रयुक्त EV पर 18% कर लगेगा, जिसमें खरीद और बिक्री मूल्य के बीच के मार्जिन मूल्य पर GST लागू होगा.
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उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रयुक्त EV पर 18% GST लगाने का निर्णय मनमाना नहीं था. जबकि केंद्र ने शुरू में 5% की दर का प्रस्ताव रखा था, अंतिम निर्णय GST परिषद के भीतर गहन चर्चा के बाद किया गया था.
-भारत एक्सप्रेस
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