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Delhi: अश्लील VIDEO पर हाई कोर्ट हुआ सख्त, जज सस्पेंड, वीडियो डिलीट करने का निर्देश

Delhi High Court: जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि वीडियो से व्यक्तियों के निजता के अधिकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना है. इसलिए इसे फैलने से रोका जाए.

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर दाखिए अर्जेंट याचिका का संज्ञान लिया. इस वीडियो में दिल्ली (Delhi) के राउज एवेन्यू कोर्ट के एक जज दिखाई दे रहे हैं. जो अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दिख रही महिला जज के स्टाफ में काम करने वाली बताई जा रही है.

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के जस्टिस यशवंत वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वीडियो से व्यक्तियों के निजता के अधिकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना है. इस आदेश के जारी करने से पहले जज को सस्पेंड कर दिया गया.

महिला ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

बता दें कि, वीडियों में दिखाई देने वाली महिला की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दाखिल की गई थी. महिला ने इसे वायरल होने से रोकने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है. महिला ने कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि ये वीडियो मनगढ़ंत है. सूत्रों का कहना है कि ये वीडियो मार्च 2022 का है. इसे अब किसी ने वायरल कर दिया है.

सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि वीडियो के सर्कुलेशन को ब्लॉक करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर वीडियो को तुरंत नहीं हटाया गया तो उसकी निजता को अपूरणीय क्षति हो सकती है.

महिला के खिलाफ भी हो कार्रवाई- कोर्ट

वहीं, डिस्ट्रिक सेशन कोर्ट (Delhi) ने वीडियो में दिख रही महिला के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है. जांच रिपार्ट आने के बाद महिला के खिलाफ भी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है. कोर्ट ने कहा कि वीडियो के कंटेंट और गंभीर, अपूरणीय क्षति को ध्यान में रखा जाए.

ये भी पढ़ें : Delhi: कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के वकील से कहा, व्रत में कैसे बढ़ सकता है वजन ?

दिल्ली (Delhi) हाई कोर्ट का कहना है कि अगर शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बन रहे हैं तो अपने साथी की जन्मतिथि के न्यायिक सत्यापन की जरुरत नहीं होती.

-भारत एक्सप्रेस



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