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बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक बढ़ाई

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने खेडकर के खिलाफ लगे आरोप को इतनी गम्भीरता से लिया कि जमानत के पहलू पर ठीक से गौर नहीं किया गया.

पूजा खेडकर.

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट पूजा खेडकर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर भी 29 अगस्त को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि यूपीएससी का जवाब देर रात को मिला है. उसको पढ़ने में समय लग जाएगा. लिहाजा जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए. जिसके बाद कोर्ट ने समय दे दिया है.

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने खेडकर के खिलाफ लगे आरोप को इतनी गंभीरता से लिया कि जमानत के पहलू पर ठीक से गौर नहीं किया गया. पूजा खेडकर पर फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए सिविल सेवा परीक्षा करने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. पिछली सुनवाई में पूजा खेडकर की ओर से दायर अन्य याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया था और खेड़कर को उचित फोरम में जाने की इजाजत दे दी थी.

मामले की सुनवाई के दौरान UPSC ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि वह दो दिनों के भीतर पूजा खेडकर को उम्मीदवारी स्थायी रूप से रद्द करने के आदेश के बारे में जानकारी देगा. पूजा खेडकर के वकील ने कहा था कि वह विशेष रूप से दो कार्रवाइयों का अनुरोध कर रही है. उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश और रद्द करने से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति को रद्द करने की मांग.

वहीं यूपीएससी की ओर से पेश वकील नरेश कौशिक ने कोर्ट को बताया था कि प्रेस विज्ञप्ति इसलिए जारी की गई क्योंकि पूजा खेडकर का पता अज्ञात था.  बता दें कि पूजा खेडकर ने UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका में जिन संस्थाओं की ओर से पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया गया था, उन्हें पूजा खेडकर ने पार्टी बनाया था.

बता दें कि पूजा खेडकर को यूपीएससी के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था. इसके बाद उनके चयन को रद्द कर दिया गया था. इतना ही नही पूजा खेडकर की मां के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. उनकी मां को किसान को धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कोर्ट ने यूपीएससी को जांच का दायरा बढ़ाने के लिए कहा था.

ये भी पढ़ें- पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद की जमानत याचिका पर NIA से मांगा जवाब

-भारत एक्सप्रेस



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