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दिल्ली हाई कोर्ट से सोमनाथ भारती को बड़ा झटका, बांसुरी स्वराज के खिलाफ याचिका की खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता सोमनाथ भारती की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ चुनाव याचिका में जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी थी.

सोमनाथ भारती

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ अपनी चुनाव याचिका में जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी थी. जिसे जस्टिस अनीस दयाल की बेंच ने खारिज कर दिया.

यह मामला 2024 लोकसभा चुनाव में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है. मामले की सुनवाई के दौरान सोमनाथ भारती ने कोर्ट में दावा किया था कि उन्हें बांसुरी स्वराज का लिखित बयान नही मिला है. जिसपर कोर्ट ने कहा कि यह अदालत है डाकघर नही. न्यायिक समय बर्बाद नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया में अनुशासन की जरूरत बताई है. वही स्वराज के वकील राजीव शर्मा ने कहा कि लिखित जवाब समय पर दिया गया था, जबकि भारती ने कहा कि वह चुनाव में व्यस्त थे और जानकारी नही मिली है.

क्या थे सोमनाथ भारती के आरोप?

सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया है कि स्वराज और उनके चुनाव एजेंट ने 25 मई 2024 को दिल्ली में हुए मतदान के दौरान गलत आचरण किया. कई आरोपों के बीच भारती ने कहा था कि स्वराज के निर्देश पर भाजपा कार्यकर्ता लोगों को पैसे, साड़ी और सलवार सूट बांट रहे थे. बांसुरी स्वराज की सहमति से और उनके निर्देश पर काम कर रहे थे. आप कार्यकर्ताओ और आम जनता ने उनके पक्ष में वोट देने के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए सामग्री वितरित करना बंद करने को कहा लेकिन उन्होंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और सामग्री बांटनी जारी रखा.

याचिका में आगे कहा गया था कि मतदान के दिन स्वराज के दोनों एजेंटों के पास उनके मतपत्र संख्या, फोटो, चुनाव चिन्ह और पीएम मोदी की फोटो वाले पर्चे थे. याचिका में यह भी कहा गया है किबसपा के उम्मीदवार राज कुमार आनंद को भाजपा ने स्वराज की मदद करने के लिए खड़ा किया था, क्योंकि वह पहले दिल्ली में आप सरकार में मंत्री थे. आरोप है कि आनंद ने एजेंसियों के दबाव में पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए.

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-भारत एक्सप्रेस 



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