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दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, थोकचोम श्यामजय सिंह की गिरफ्तारी खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने थोकचोम श्यामजय सिंह की गिरफ्तारी को खारिज कर दिया.राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के स्वयंभू सेना प्रमुख हैं.

Delhi High Court
Vijay Ram Edited by Vijay Ram

दिल्ली हाई कोर्ट ने थोकचोम श्यामजय सिंह की गिरफ्तारी को खारिज कर दिया. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के स्वयंभू सेना प्रमुख हैं. सिंह और अन्य आरोपियों को पिछले साल गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था.

श्यामजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने आज सिंह की याचिका स्वीकार कर ली और गिरफ्तारी को खारिज कर दिया.कोर्ट ने कहा प्रबीर पुरकायस्थ और पंकज बंसल के निर्णयों के आधार पर गिरफ्तारियां रद्द की जाती हैं.

एनआईए के अनुसार सिंह और उनके सहयोगी मणिपुर में जातीय अशांति का फायदा उठाने और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने तथा भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आतंकवादी संगठनों के एक विदेशी नेतृत्व द्वारा रची गई एक अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल थे.

सिंह और उनके सहयोगियों पर मणिपुर में हिंसा भड़काने के लिए जबरन वसूली करने के साथ-साथ कैडर की भर्ती करने और हथियार खरीदने के जरिए यूएनएलएफ के लिए धन जुटाने का मामला दर्ज किया गया था.

  • भारत एक्सप्रेस 


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