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आवारा कुत्तों को खिलाने वाले हो जाएं सावधान! हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य लोगों को जारी किया नोटिस

Delhi High Court on Stray Dogs: दिल्ली हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों के लेकर चिंता जताई है. 18 महीने की बेटी के पिता की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है.

Delhi High Court on Stray Dogs

Delhi High Court on Stray Dogs: दिल्ली हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों को लेकर चिंता जताई है. आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने से वह उसी इलाके में बन जाते हैं. जिससे आए दिन लोगों पर हमले होते रहते हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि समस्या यह है कि लोग वैन में आ रहे हैं और कुत्तों को खाना खिला रहे हैं. यही कारण है कि यह कुत्ते कहीं नहीं जा रहे हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कुत्ते बहुत अधिक क्षेत्रीय हो गए हैं. यही कारण है कि वह वहां आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देते हैं. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट 18 महीने की बेटी के पिता की याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया. जिसकी हाल ही में कुत्ते के क्रूर हमले के कारण मौत हो गई थी.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भेजा था दिल्ली सरकार को नोटिस

जानकारी रहे कि 24 फरवरी को दिल्ली के तुगलक लोन इलाके में आवारा कुत्तों के झुंड ने डेढ़ साल की बच्ची को नोंच-नोंचकर मार डाला था. जिसके बाद इस दुखद घटना का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी पहुंचा. जिसके बाद आयोग ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया था. साथ ही आयोग ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कहा था कि “मानवाधिकारों का गंभीर उलंघन है.”

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