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अभिषेक व ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन की नई अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन ने फर्जी खबरों को न हटाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है. कोर्ट 17 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

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ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन बेटी

अमिताभ बच्चन की पोती और अभिषेक व ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है. आराध्या ने नई अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल, बॉलीवुड टाइम और अन्य वेबसाइटों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 17 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. इससे पहले आराध्या की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 को निर्देश जारी कर कंटेंट हटाने को कहा था. लेकिन कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन नही करने पर आराध्या ने दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

20 अप्रैल 2023 को दिए निर्देश में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों को तुरंत हटाए और इस पर रोक पर रोक लगाए. कोर्ट ने गूगल और यूट्यूब चैनलों से लिखित जवाब मांगा था. कोर्ट ने गूगल से कहा था कि आईटी नियम 2021 के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए. अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन की स्वास्थ्य की स्थिति से जुड़ी यूट्यूब प्लेटफार्म पर सभी वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में गूगल से वीडियो को अपलोड करने वालों का विवरण के बारे में सूचित करने के लिए कहा था. कोर्ट ने यूट्यूब के वकील से कहा था कि आपके पास इन मामलों में कोई नीति क्यों नहीं है. जब आपको बताया जाता है कि इस तरह के कंटेंट यूट्यूब प्लेटफार्म है, क्या इस तरह की चीजों के लिए आपकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि सेलिब्रिटी से लेकर सामान्य बच्चे को सम्मान पाने का अधिकार है, विशेष रूप से बच्चे के शरीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में भ्रामक जानकारी का प्रसार कानून में पूरी तरह से असहनीय है.

आराध्या का कहना था कि इन विवादित वीडियों में उनको गंभीर रूप से बीमार दिखाया जा रहा है. इतना ही नही कई जगह पर यह भी दावा किया जा रहा था कि वह भी अब इस दुनिया में नही है. हाई कोर्ट ने ऐसे कंटेंट को तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने को कहा था.

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-भारत एक्सप्रेस 



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