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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Satyendar Jain Money laundering case: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनकी ओर से दायर याचिका पर अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है. सत्येंद्र ने एक समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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सत्येंद्र जैन

Satyendar Jain Tihar Jail: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जुलाई 2022 में ईडी के द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और जैन को समन जारी किया था. हालांकि ईडी ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर याचिका का विरोध किया है जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच जैन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है. ईडी ने समन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करने का भी विरोध किया और कहा कि दो साल बाद समन को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है.

ED के वकील ने कहा- पहले देना चाहिए था जवाब

ईडी के वकील का कहना है कि सत्येंद्र जैन को तभी समन को चुनौती देना चाहिए था, जब ईडी ने उनकी डिफॉल्टर जमानत के विरोध किया था. वही जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि वह इन ईडी द्वारा दिये गए सभी तर्को का जवाब देंगे. बता दें कि इससे पहले सत्येंद्र जैन की ओर से दायर डिफॉल्ट जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था.

मई 2022 में गिरफ्तार किए गए थे सत्येंद्र जैन

जैन डिफॉल्ट जमानत याचिका का में राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था. सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर 26 मई 2023 को उन्हें करीब 6 महीने के लिए पहले अंतरिम जमानत दी थी. बाद ये बढ़ता गया और 9 महीने तक जेल से बाहर रहने के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था.

मनीष सिसोदिया ने किया था गिरफ्तारी का विरोध

साल 2018 में ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी. तत्कालीन दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था. इसके बाद 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई थी. तबसे वह ईलाज करा रहे हैं. आप नेता के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी. इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था.

चार कम्पनियों के जरिये पैसे लेने का आरोप

एफआईआर के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग चार कम्पनियों के जरिये की गई जो सीधा सत्येंद्र जैन से जुड़ी है. ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने सेल कम्पनियों और हवाले के जरिये करोडों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी. जैन पर उनसे जुड़ी चार कम्पनियों के जरिये पैसे लेने का आरोप है. जिसके चलते 30 मई 2022 में उनको गिरफ्तार किया गया था.

— भारत एक्सप्रेस



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