Bharat Express DD Free Dish

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स सीरीज ‘त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर’ के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार

कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रकृति हास्य-व्यंग्य वाली प्रतीत होती है. इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे के लिए अपमानजनक नहीं माना जा सकता है.

CA Topper

त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

नेटफ्लिक्स सीरीज ‘त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर’ के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है۔ न्यायमूर्ति नवीन चावला की कोर्ट ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रकृति हास्य-व्यंग्य वाली प्रतीत होती है. इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे के लिए अपमानजनक नहीं माना जा सकता है.

अदालत ने वेब सीरीज का ‘ट्रेलर‘ देखने के बाद कहा कि उन्हें इस स्तर पर वादी के पक्ष में अंतरिम रोक लगाने का आदेश देने का प्रथम दृष्टया कोई मामला प्रतीत नहीं होता है. उन्होंने इस मामले में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और चार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) की याचिका पर नेटफ्लिक्स और अन्य को नोटिस जारी किया.

याचिका में कहा गया है कि इस पेशे को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने से पेशे और संस्थान की आयोजित परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने वालों की बदनामी होगी.

ये भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट ने दी केजरीवाल को जेल में अपने वकीलों के साथ हर हफ्ते 2 अतिरिक्त ऑनलाइन मीटिंग करने की अनुमति

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read