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विवाहित महिला के 32 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS मांगी रिपोर्ट

अदालत ने याचिकाकर्ता को चिकित्सा जांच के लिए शुक्रवार को एम्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया.

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विवाहित महिला के असामान्य भ्रूण के साथ 32 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर एम्स से रिपोर्ट मांगी है. न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने याचिकाकर्ता को चिकित्सा जांच के लिए शुक्रवार को एम्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया. अस्पताल को 13 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

मामले को चिकित्सा रिपोर्ट पर विचार के लिए 15 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है. याचिकाकर्ता महिला ने 32 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. याचिकाकर्ता के वकील अमित मिश्रा ने कहा कि भ्रूण में असामान्यताएं हैं.

याचिकाकर्ता द्वारा अल्ट्रासाउंड परीक्षण कराने के बाद 4 जुलाई को इसका पता चला. उन्होंने यह भी तर्क रखा कि याचिकाकर्ता ने 4 अन्य प्रयोगशालाओं से राय ली और परिणाम समान थे. गर्भावस्था के अग्रिम चरण को देखते हुए पीठ ने एम्स को 13 जुलाई तक मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जब डॉक्टरों ने उसे सलाह दी कि वह गर्भपात के लिए अदालत से अनुमति ले.

ये भी पढ़ें-गुमशुदा बच्चों के मामले में शिकायत मिलते ही शुरू हो जांच, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश

-भारत एक्सप्रेस



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