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ED का संजय सिंह पर संगीन आरोप, एजेंसी ने किया घूस लेने नहीं बल्कि मांगने के सबूत होने का दावा

Sanjay Singh Case: संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्त में हैं. इस बीच ईडी ने उनके खिलाफ अहम सबूत होने के दावे किए हैं.

Sanjay Singh Liquor Scam Case: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में है. इस दौरान आज एक बार फिर संजय सिंह को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. इस दौरान ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. ईडी ने कहा है कि संजय सिंह के खिलाफ घूस लेने के नहीं बल्कि घूस मांगने के पुख्ता सबूत हैं. इसके साथ ही कोर्ट से ईडी ने संजय सिंह की 5 दिनों की रिमांड मांगी हैं.

कोर्ट में संजय सिंह के खिलाफ अपनी दलीलें देते हुए ईडी ने कहा है कि संजय सिंह ने घूस मांगी थी लेकिन उनको उस घूस की पेमेंट नहीं मिली थी. ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि संजय सिंह जांच में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं. इतना ही नहीं एजेंसी ने यह भी कहा कि संजय सिंह की कॉल डिटेल्स और अन्य डाटा अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं क्योंकि संजय अपने पुराने फोन की कोई जानकारी ही नहीं दे रहे हैं, जिस पर ईडी से कोर्ट ने कहा है कि आखिर अभी तक 5 दिन होने के बावजूद डाटा क्यों नहीं रिकवर हुआ है.

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संजय सिंह ने मांगी थी घूस लेकिन पेमेंट ही नहीं हुआ

ईडी के मुताबिक संजय सिंह के फोन की काफी तलाश की गई लेकिन अभी तक वह नहीं मिला है. ईडी ने बताया कि उन्होंने संजय सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसके बयान भी उसके पास दर्ज है. ईडी ने दावा किया है कि एक शराब कारोबारी से संजय सिंह द्वारा 4 करोड़ रुपये की मांग की थी. ईडी से कोर्ट द्वारा पूछा गया कि क्या रिश्वत मांगी गई, तो इस पर ईडी ने बताया कि जी हां रिश्वत मांगी गई थी लेकिन उसका पेमेंट शराब कारोबारी द्वारा नहीं किया गया था.

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सिसोदिया के बाद संजय सिंह पर शिकंजा

गौरतलब है कि ईडी ने पिछले दिनों ही दिल्ली की शराब नीति के मामले में हुए घोटाले को लेकर संजय सिंह के घर पर लंबी छापेमारी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. बता दें कि यह वहीं मामला है, जिसके तहत दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप के नंबर दो नेता मनीष सिसोदिया फरवरी में अरेस्ट कर लिए गए थे और वे तब से तिहाड़ में ही है.

-भारत एक्सप्रेस

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