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Delhi NCR Pollution : प्रदूषण से हालात हुए बेकाबू, ग्रैप का चौथा चरण लागू, नोएडा में स्कूल बंद

ये हवा बहुत बीमार कर देगी: दिल्ली-NCR की जहरीली हवाओं को देखते हुए लागू ये पाबंदियां

ग्रैप का चौथा चरण लागू

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम प्रयास फेल होते नजर आ रहे हैं. बढ़ती सर्दी के बीच अब प्रदूषण का प्रकोप भी बढ़ने लगा है. दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 600 के पार पहुंच चुका है. बिगड़ती हालात और वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही दिल्ली और आसपास के जिलों में बीएस-6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों पर रोक लगा दिया गया है.

वहीं गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल 8 नवंबर तक बंद करने का ऐलान किया गया हैं. इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीएक्यूएम ने कहा कि दिल्ली सरकार ऑड-ईवन की व्यवस्था को भी लागू करें. वहीं केंद्र और राज्य सरकारें 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम करने का भी फैसला लेने वाली है.  दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के पहले से ही प्रदूषण को रोकने के चल रहे सारे जतन  फेल हो चुके हैं. हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति को पार कर  चुकी है. ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियों के बावजूद भी हालात बेकाबू हो गए है.

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कदम उठाने की मांग की गई है. इस पर सीजेआई ने पूछा कि कौन सी पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है. एमसी मेहता मामले में यह मामला शामिल है. वकील ने कहा कि जीवन के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट को मामले पर गौर करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण मामले पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा.

ग्रैप का चौथा चरण

दिल्ली-एनसीआर के  बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी  होगी, हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट मिल सकती है.
दिल्ली-एनसीआर में चार पहिया डीजल हल्के मोटर वाहनों के चलने पर प्रतिबंध, बीएस-6, आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छूट दी गई है.
दिल्ली-एनसीआर में राजमार्ग, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन जैसी लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक लगेगा.
एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी होगी  जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो वहां रोक लगेगा.  हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट है.
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है.
दिल्ली-एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट लागू करने वाली है.
राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करेंगी.

-भारत एक्सप्रेस

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