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दिल्ली ओल्ड राजेंद्र कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपी अभिषेक गुप्ता को राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपी अभिषेक गुप्ता को राऊज एवेन्यू कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिल गई है, जिसमें उन्हें 25 लाख रुपए दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया गया है. मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी.

Delhi High court
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र कोचिंग सेंटर हादसे के दौरान 3 छात्रों की मौत के मामले में कथित आरोपी और सीईओ अभिषेक गुप्ता को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने अभिषेक गुप्ता को कुछ शर्तों के साथ एक लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दिया है. कोर्ट अभिषेक गुप्ता को दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण में 25 लाख रुपए जमा करने को कहा है.

यह राशि 2 सप्ताह में जमा करना होगा. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से पिछले दिनों राहत मिली थी.कोर्ट ने अभिषेक गुप्ता की अंतरिम जमानत के लिए लगाई गई 2.5 करोड़ की आर्थिक शर्ते रद्द करने का आदेश दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि मामले की योग्यता के आधार पर जमानत पर फैसला करें.

बेसमेंट के चार सह मालिकों को मिली अंतरिम जमानत

इससे पहले हाई कोर्ट ने बेसमेंट के चार सह मालिकों की अंतरिम जमानत दी थी. अभिषेक गुप्ता के साथ ही अन्य आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 106(1) लापरवाही से मौत, धारा 115(2) जानबूझकर चोट पहुचाने, धारा 290 ( इमारत को लेकर लापरवाही) के तहत केस दर्ज किए गए हैं. कोर्ट ने राव कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता को  रेड क्रॉस सोसाइटी में 30 नवंबर तक ढाई करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया था.

दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को आरएयू आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कॉर्डिनेटर देशपाल को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की देखरेख करने वाले निगम कर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

-भारत एक्सप्रेस



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