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Delhi Waqf Board Case: वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में पेश हुए तीनों आरोपी, ईडी ने मांगी 14 दिन की हिरासत

सोमवार को ईडी ने सभी आरोपियों की 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी. आरोपी व्यक्तियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने से पहले पेश किया गया था.

Delhi Waqf Board Case

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Delhi Waqf Board Case: वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन आरोपियों को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में ईडी ने तीनों की 14 दिन की हिरासत की मांग की. इसके बाद अदालत ने ईडी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को तीन आरोपियों- जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था.

कोर्ट ने ईडी की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

सोमवार को ईडी ने सभी आरोपियों की 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी. आरोपी व्यक्तियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने से पहले पेश किया गया था. ईडी ने कहा कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सवाल के जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं. यह मामला 13.40 करोड़ रुपये में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. यह आरोप लगाया गया है कि लेनदेन में अपराध की आय शामिल है. ईडी ने आरोप लगाया कि उन्हें अमानतुल्ला खान से अवैध धन से संपत्ति की खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

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अमानतुल्ला खान के समय में हुआ था अवैध भर्ती: ED

ई़डी ने दावा किया है कि कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018 से 2022 के दौरान अमानतुल्ला खान के बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर की गई थी. सीबीआई की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतें खान के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का आधार बनीं. ईडी ने कहा कि छापे के दौरान भौतिक और डिजिटल साक्ष्य के रूप में कई ‘आपराधिक’ सामग्रियां जब्त की गईं, जो धनशोधन में खान की भूमिका का ‘संकेत’ देती हैं. बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि पार्टी को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा था कि पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

-भारत एक्सप्रेस

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