Hit And Run New Law
Hit And Run New Law: केंद्र सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन कानून में कुछ बदलाव किए हैं. अब इसके खिलाफ देशभर के ट्रक और डंपर ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं. ड्राइवरों ने कहा है कि यह कानून गलत है. इसे सरकार को किसी भी कीमत पर वापस लेना चाहिए. इस मांग को लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली तक, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक… ट्रक ड्राइवर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली-हरियाणा, यूपी, मुंबई समेत कई जगहों पर ट्रक ड्राइवरों ने सड़कों पर ट्रक खड़े कर जाम लगा दिया.
बता दें कि हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवरों के प्रदर्शन का असर अब जमीन पर दिखने लगा है. रोडवेज, रोडवेज से अनुबंधित बसें, प्राइवेट बस, ट्रक, छोटी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी हो गई है. ड्राइवर्स ने स्टेयरिंग छोड़ दी है. चालकों ने साफ-साफ कहा है कि ‘हिट एंड रन’ को लेकर बनाए गए कानून एकपक्षीय है. ड्राइवर की हड़ताल से शासन की व्यवस्था भी बिगड़ गई है. सरकार की ओर से ड्राइवरों को समझाने की कोशिश जारी है.
हिट एंड रन कानून क्या है?
दरअसल, केंद्र सरकार ने ट्रक ड्राइवरों को लेकर एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर ड्राइवर किसी को कुचलकर भाग जाएगा तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा 7 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा. पहले इस मामले में आरोपी ड्राइवर को कुछ ही दिनों में जमानत मिल जाती थी. हालांकि, इस अधिनियम के तहत दो साल की सजा का भी प्रावधान था. अब कानून के इसी प्रावधान को लेकर ट्रक ड्राइवर चिंतित है. चालकों ने सरकार से कानून वापसी की मांग की है.