नई दिल्ली, 23 मई 2025: चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के तहत एक ओर जहां मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वहीं दूसरी ओर प्रचार-प्रसार से जुड़े नियमों को भी तर्कसंगत बनाया गया है.
आयोग ने कहा है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए, अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर मोबाइल जमा करने के लिए छोटे-छोटे पिजनहोल बॉक्स या जूट बैग्स की व्यवस्था की जाएगी. केवल स्विच ऑफ किए गए मोबाइल ही 100 मीटर की परिधि तक लाने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें मतदान कक्ष के भीतर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. कुछ विशेष परिस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय पर इस नियम में छूट दी जा सकती है.

इसके साथ ही आयोग ने प्रचार नियमों को भी संशोधित किया है. अब प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों को मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी. लेकिन, मतदाताओं को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स (VIS) जैसे पहचान पत्र प्रदान करने के लिए स्थापित बूथ 100 मीटर की सीमा से बाहर लगाए जा सकते हैं.
चुनाव आयोग के अनुसार, ये सभी निर्देश Representation of the People Act, 1951 और Conduct of Elections Rules, 1961 के तहत गोपनीय मतदान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में आयोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि चुनाव प्रक्रिया न केवल कानूनी रूप से निष्पक्ष हो, बल्कि मतदाताओं के लिए अधिक सुलभ और सुरक्षित भी हो.
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