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PM मोदी पर टिप्पणी के मामले में खेड़ा के खिलाफ यूपी-असम में दर्ज FIR लखनऊ ट्रांसफर, SC ने दिया आदेश

Pawan Kheda: सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को इस बात की भी इजाजत दे दी है कि अब वे निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं.

Pawan Kheda

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा

PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी देने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ यूपी और असम में एफआईआर दर्ज की गई थी. अब इन दोनों जगहों पर दर्ज FIR को सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है. अव कांग्रेस नेता के खिलाफ चलने वाले ये मामले लखनऊ में चलेंगे. प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी देने के मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ असम के अलावा यूपी के वाराणसी और लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई थी.

वहीं कोर्ट के आदेश के बाद अब इन दोनों जगहों पर दर्ज FIR को लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज FIR से जोड़ दिया गया है. इसके अलावा कोर्ट ने खेड़ा की अंतरिम जमानत 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है. वहीं अब इस मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा लखनऊ में नियमित जमानत अर्जी दाखिल करेंगे.

क्या कहा CJI ने

CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि “पहली एफआईआर लखनऊ में है. प्रथा यह है कि बाकि की FIR को उस स्थान से जोड़ दिया जाए जहां पहली एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद उन पर दर्ज दोनों FIR को लखनऊ में दर्ज एफआईआर से जोड़ दिया गया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को राहत देते हुए कहा कि पवन खेड़ा को 10 अप्रैल तक मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद 23 फरवरी 2023 असम पुलिस ने दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. मामले ने उस वक्त काफी सियासी घमासान मचाया था.

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निचली अदालत में कर सकेंगे अर्जी दाखिल

सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को इस बात की भी इजाजत दे दी है कि अब वे निचली अदालत में भी जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं. मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि हमें बाकि सभी FIR को क्लब करने में कोई समस्या नहीं है. उन्होंने इस असम में जोड़ने के लिए अनुरोध किया था लेकिन लेकिन पीठ ने इस दलील को दरकिनार कर दिया. असम की बयाज यूपी में सभी मामलों को एक जगह कर दिया गया है.

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