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AAP के पूर्व पाषर्द ताहिर हुसैन ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए Delhi High Court से मांगी अंतरिम जमानत

Tahir Hussain ने कहा है कि उसे अंतरिम जमानत दिया जाए जिससे वह चुनाव लड़ सके. याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के समक्ष आया, लेकिन समय की कमी के कारण उसपर सुनवाई नहीं हो सकी. अब मामले में 13 जनवरी को सुनवाई होगी.

ताहिर हुसैन. (फाइल फोटो)

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पाषर्द ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से अंतरिम जमानत की मांग की है. ताहिर हुसैन के खिलाफ कई मामले हैं, लेकिन उसने यह जमानत IB अधिकारी अंकित शर्मा के मामले में मांगी है, जिसमें उसके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं.

ताहिर हाल ही में असउद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) का सदस्य बने हैं और पार्टी ने उसे मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है.

चुनाव लड़ने के लिए मांगी जमानत

ताहिर ने कहा है कि उसे अंतरिम जमानत दिया जाए जिससे वह चुनाव लड़ सके. याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस अमित शर्मा के समक्ष आया तो उन्होंने इस मामले से खुद को अलग कर लिया. फिर याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के समक्ष आया, लेकिन समय की कमी के कारण उसपर सुनवाई नहीं हो सकी. अब उसकी याचिका पर 13 जनवरी को सुनवाई होगी.

IB अधिकारी की हत्या के मामले में ताहिर से नियमित जमानत याचिका दाखिल कर रखी है और वह हाईकोर्ट के समक्ष अभी लंबित है. उस मामले में पुलिस को नोटिस जारी किया जा चुका है. ताहिर हुसैन को इस मामले में निचली अदालत ने 3 दिसंबर को जमानत देने से इनकार कर दिया था. यह मामला दयालपुर थाने का है.


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-भारत एक्सप्रेस



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