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महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने किया हाईकोर्ट का रुख, FIR रद्द करने की अपील की

WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में इस मामले में दर्ज प्राथमिकी एवं आरोप तय होने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

Brij Bhushan

भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (फाइल फोटो)

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में इस मामले में दर्ज प्राथमिकी एवं आरोप तय होने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट इस पर 29 अगस्त को सुनवाई कर सकता है. वर्तमान में इस मामले में गवाहों की पेशी हो रही है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

इस मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर भी आरोपी हैं. सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताकर खारिज करते रहे हैं.

राऊज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने बृजभाूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354 ए (यौन उत्पीड़न) 506 (धमकाने ) आदि के तहत पांच पहलवानों का उत्पीड़न को लेकर 10 मई को आरोप तय किए थे. उसने अभियोजन पक्ष को मामले में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा शुरू करने का निर्देश जारी किया था.

इस मामले में 15 जून, 2023 को पुलिस ने सिंह के खिलाफ धारा 354, 354 ए, 354 डी और 506 (1)के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.

अदालत ने 11 जुलाई को पूर्व सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण और विनोद तोमर के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने और मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया था.

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-भारत एक्सप्रेस

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