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ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका, व्यासजी तहखाने में जारी रहेगी पूजा

Gyanvapi case: व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी. सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में आदेश पारित किया.

Gyanvapi case Allahabad High Court shocks Muslim side

व्यास जी तहखाना में जारी रहेगी पूजा.

Gyanvapi case Allahabad High Court shocks Muslim side: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष द्वारा की जा रही पूजा जारी रहेगी. बता दें कि इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने भी मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए पूजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.

वाराणसी की जिला अदालत में केस हारने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट मे याचिका लगाकर पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी. ऐसे में यहां से भी मुस्लिम पक्ष को निराशा ही हाथ लगी है. हाईकोर्ट ने व्यास तहखाने मामले में हिंदू पक्ष की पूजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.

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वाराणसी कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार

बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिका में मुस्लिम पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी. इतना ही नहीं मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में रिसीवर की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए थे. पक्ष ने कहा कि वाराणसी डीएम पहले से ही विश्वनाथ मंदिर के सदस्य हैं ऐेसे में उनकी नियुक्ति को भी चुनौती दी गई थी.

मुस्लिम पक्ष ने कहा कि व्यास जी ने पहले से ही पूजा का अधिकार ट्रस्ट को दे दिया था. ऐसे में उन्हें पूजा के लिए अर्जी दाखिल करने का अधिकार ही नहीं था. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि किसी भी दस्तावेज में किसी भी तहखाने का जिक्र नहीं है.

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जानकारी के अनुसार ASI के सर्वे के बाद कोर्ट के आदेश पर तहखाना खोल दिया गया था. इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद विश्वनाथ ट्रस्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू कर दी थी.

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