Bharat Express

हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क, सीएम धामी ने पोस्ट किया जब्ती का Video

Haldwani Violence Police Attached Abdul Malik Property: हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति पुलिस ने शुक्रवार को जब्त कर ली. इसका एक वीडियो सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Haldwani Violence Police Attached Property Abdul Malik

हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक.

Haldwani Violence Abdul Malik: हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है. शनिवार को प्रशासन की एक टीम भारी पुलिस जाब्ते के साथ बनभूलपुरा स्थित मलिक के घर पहुंची और सारी संपत्ति कुर्क कर ली. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जब्ती का वीडियो भी शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस ट्रक में भरकर घर के दरवाजे और सामान सब ले गई.

इस बीच हल्द्वानी हिंसा में शामिल सभी अभियुक्तों के पोस्टर पुलिस ने जारी किए हैं. पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज के जरिए हिंसा में शामिल सभी आरोपियों की तलाश में जुटी है. इसके साथ ही प्रशासन ने फरार सभी अभियुक्तों की संपत्ति कुर्की की प्रकिया चालू कर दी है. हल्द्वानी के एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि सभी अभियुक्तों के पोस्टर जारी किए गए हैं.

ये भी पढ़ेंः Farmers Protest:”पीएम मोदी इच्छाशक्ति दिखाएं तो सभी मुद्दों का हल निकल सकता है”, किसान नेता पंढेर बोले- किसानों से मुलाकात करें अमित शाह

अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने में जुटा प्रशासन

बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ प्रशासन ने 2 करोड़ 44 लाख रुपए का वसूली नोटिस भी जारी किया था. इसके साथ ही पुलिस अन्य अभियुक्तों की जानकारी जुटा कर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई कर रही है. अब तक हिंसा से जुड़े 44 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

8 फरवरी को हुई थी हिंसा

गौरतलब है कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया था. इसके बाद हिंसा भड़क गई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी वहीं 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

ये भी पढ़ेंः Farmers Protest: आज चौथी बार सरकार के साथ किसानों की होगी बैठक, समाधान निकालने पर होगा जोर, ये हैं अन्नदाताओं की मांगें



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read

Latest