आप सांसद संजय सिंह (फाइल फोटो)
Delhi Liquor Case: आप नेता संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. ईडी की ओर से ASG एस वी राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका का विरोध किया गया है. उन्होंने कहा कि याचिका निराधार है. संजय सिंह के कोई मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है. याचिका खारिज होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि चुकी संजय सिंह प्रभावशाली आदमी है. इसलिए डर के चलते दिनेश अरोड़ा ने अपने पहले दिए बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया. लेकिन बाद में उसने संजय सिंह का नाम लेकर उनकी भूमिका के बारे में बताया है.
संजय सिंह के घर से मिला डॉक्यूमेंट
दिनेश अरोड़ा का ओरिजनल बयान जो ईडी के दफ्तर में था, उसकी इमेज संजय सिंह के पास मिली. संजय सिंह के घर पर छापेमारी के दौरान 3 पेज का डॉक्यूमेंट उनके घर से मिला, जो अरेस्ट मेमो में भी शामिल है. संजय सिंह पर सीधे तौर पर रिश्वत की रकम लेने का मामला बनता है. प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस बनता है.
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संजय सिंह पर क्या है आरोप?
ED ने रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की गई. इसी शराब नीति घोटाले के आरोपी की लिस्ट में संजय सिंह की पार्टी के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं. वह फिलहाल इसी केस के चलते जेल में भी बंद हैं. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.
-भारत एक्सप्रेस