कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह इस मामले पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं. केंद्र सरकार 19 दिसंबर को अपने निर्णय की जानकारी कोर्ट को देगा.
केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल, एसबी पांडे ने कोर्ट में बताया कि उन्हें राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की जानकारी मिली है और इस प्रक्रिया पर काम चल रहा है. इससे पहले 24 अक्टूबर को लखनऊ बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती दी गई थी.
याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, और कोर्ट ने इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी थी. इससे पहले जुलाई 2024 में एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह इस मामले को सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास लेकर जाएं. लेकिन शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से दो बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं देखी, जिसके बाद उन्होंने फिर से याचिका दाखिल की.
12 सितंबर को कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शिशिर ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया. शिशिर ने इस मामले की गहन जांच का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्हें गोपनीय जानकारी मिली है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है. इसके साथ ही, उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की और राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की अपील की.
-भारत एक्सप्रेस
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