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गृह मंत्रालय ने इस साल अब तक देशभर में 67 संगठनों को FCRA मंजूरी दी 

गृह मंत्रालय ने इस साल अब तक देशभर में 67 संगठनों को विदेशी अंशदान अधिनियम, 2010 के तहत मंजूरी दी है. इस मंजूरी से इन संगठनों को विदेशी स्रोतों से फंड प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी.

Amit Shah

गृह मंत्री अमित शाह. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने इस साल अब तक देशभर के 67 संगठनों को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) के तहत स्वीकृति प्रदान की है. इस मंजूरी से इन संगठनों को विदेशी स्रोतों से फंड प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी, जिससे वे अपने सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य विकासात्मक कार्यों को जारी रख सकेंगे.

इन संगठनों में गैर-सरकारी संगठन (NGOs), शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संगठन और समाज कल्याण से जुड़े समूह शामिल हैं. MHA द्वारा FCRA मंजूरी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि विदेशी फंड का इस्तेमाल केवल कानूनी और पारदर्शी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है.

इस प्रक्रिया में संगठन के पिछले रिकॉर्ड, फंड उपयोग का विवरण और उनके उद्देश्यों की जांच की जाती है. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि फंडिंग का किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक सद्भाव पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े.

विशेषज्ञों का मानना है कि FCRA मंजूरी मिलने से संगठनों को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब देश में कई क्षेत्रों में विकासात्मक चुनौतियां बनी हुई हैं. हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि FCRA नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

MHA के इस कदम को सामाजिक और विकासात्मक क्षेत्रों के लिए सकारात्मक पहल माना जा रहा है. यह कदम देश के विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों को गति देने में सहायक साबित होगा.

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-भारत एक्सप्रेस



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