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15 सितंबर है आखिरी तारीख, कैसे भरें ITR…क्या-क्या डॉक्युमेंट्स चाहिए, बिना परेशान हुए महज़ इतने स्टेप में हो जाएगा सबकुछ

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक तरह का हिसाब है, जो आप सरकार को देते हैं. इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है और कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है.

वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर नजदीक आ रही है. भारत के नागरिक आयकर (I-T) विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन ITR दाखिल कर सकते हैं. ₹2.50 लाख और ₹3 लाख प्रति वर्ष से अधिक आय वाले व्यक्तियों को क्रमशः पुरानी और नई आयकर व्यवस्था के अनुसार, FY25 के लिए ITR दाखिल करना होगा.

सबसे पहले जानें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) क्या होता है?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक तरह का हिसाब है, जो आप सरकार को देते हैं. इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है और कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है. इससे पता चलता है कि टैक्स के रूप में आप सरकार को कुछ और पैसे देंगे या सरकार आपको कुछ पैसे वापस करेगी

कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम ढाई लाख से कम है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो इससे आपको कई फायदे होते हैं. ITR फाइल करने से लोन मिलने में आसानी होती है. इसके अलावा, जुर्माने, नोटिस और टैक्स रिफंड क्लेम जैसे अन्य फायदे होते हैं.

नीचे हम आपको स्टेप वाइज ITR भरने का पूरा तरीका बता रहे हैं.

ऐसे भरें ऑनलाइन टैक्स :

  1. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  2. स्क्रीन के दाईं ओर ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें.

 

3. दिए गए ऑप्शन में से कोई भी जानकारी दर्ज करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें:

  • पैन
  • आधार
  • यूज़र आईडी

4. अपना पासवर्ड डालें और फिर से ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें.

5. ‘ई-फाइल’ में जाकर ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करें.

6. यहां पर टैक्स का संबंधित ‘असेसमेंट ईयर और फाइलिंग टाइप’ सेलेक्ट करें

7. ITR के अंतर्गत लागू फॉर्म आईटीआर 1 से आईटीआर 4 चुनें

8. यहां पर अब आपको आईटीआर दाखिल करने का कारण बताना होगा

9. दिए गए तीन विकल्पों में से सही कारण का चयन करें और अगले पेज पर जाएं

10. इसके बाद आपको अपना रिटर्न वेरिफाई करना होगा, यहां जानकारी पहले से भरी होगी.

11. इसके बाद आपको अपनी इनकम, छूट (Exemption) और कटौती (Deduction) होगा. यहां पर भी अधिकतर जानकारी पहले से भरी होगी.

12. अगला स्टेज वेरिफिकेशन है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है.

ध्यान रहे आईटीआर भरने की पूरी प्रक्रिया वेरिफिकेशन के बाद ही पूरी मानी जाएगी. टैक्सपेयर्स को भरे गए रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए 30 दिनों का समय मिलता है. रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, टैक्सपेयर्स पोर्टल से दाखिल किए गए करों की कॉपी डाउनलोड कर सकता है.

टैक्स डिपॉर्टमेंट के अनुसार, इनकम टैक्सपेयर्स को उचित आईटीआर फाइलिंग के लिए इन डॉक्युमेंट्स को रखना चाहिए:

  • फॉर्म 16A – सैलरी के अलावा अन्य इनकम सोर्स पर लगाए गए टीडीएस की जानकारी के लिए
  • फॉर्म 26 AS – टीडीएस और टीसीएस दोनों की जानकारी के लिए
  • AIS (वार्षिक सूचना विवरण) – टीडीएस और टीसीएस दोनों के लिए
  • फॉर्म 15G – अन्य स्रोतों से अनुमानित आय की जानकारी के लिए
  • फॉर्म 3CEB – इसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का विवरण होता है

ध्यान रहे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्स यानि ITR भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है. अगर इस आर्टिकल के बाद पहली बार खुद से ITR भरने जा रहे हैं तो कन्फयुजन से बचने के लिए किसी अनुभवी के पास बैटकर भरें.


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-भारत एक्सप्रेस



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