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हेमंत की पेसा पर बीजेपी की ‘वेट एंड वॉच’ पॉलिसी! अर्जुन मुंडा बोले- हम कानून की आत्मा को परखेंगे

Arjun Munda PESA: झारखंड में हेमंत सरकार के द्वारा पेसा एक्ट लागू किये जाने पर बीजेपी अभी चुप्पी साधी हुई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने भारत एक्सप्रेस के साथ बातचीत में बताया कि अभी उन्होंने इस एक्ट की नियमावली के बारे में नहीं पढ़ा है.

Arjun Munda PESA

रिपोर्ट- मधुकर आनंद


Arjun Munda PESA: झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने पेसा एक्ट को मंजूरी देकर एक बड़ा राजनीतिक चाल चल दी है. पेसा कानून लागू करने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत्र सोरेन ने कहा कि इसके तहत जनजातीय स्वशासन, सम्मान और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की जा सकेगी. इस एक्ट के लागू होने से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को निर्णय लेने का ना सिर्फ अधिकार मिलेगा, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर भी शासन व्यवस्था में मजबूती आएगी.

हेमंत सरकार के इस फैसले पर बीजेपी अभी चुप्पी साधी हुई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने भारत एक्सप्रेस के साथ बातचीत में बताया कि अभी उन्होंने इस एक्ट की नियमावली के बारे में नहीं पढ़ा है.

एक्ट सार्वजनिक होने की प्रतीक्षा

राज्य सरकार के द्वारा पेसा कानून लागू होने के बाद भी सार्वजनिक नहीं करने के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि एक्ट को सार्वजनिक करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. एक्ट के सार्वजनिक होने की हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं.

अर्जुन मुंडा ने कहा कि एक्ट सार्वजनिक होने के बाद हम भी इसे पढ़ेंगे और समझेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी नजर कानून की आत्मा पर रहेगी. उन्होंने आगे कहा कि पेसा की मूल भावना के आधार पर नियमावली बनाने की बात है. अब वो कानून इसपर बना है कि नहीं बना है, उसमें वो आत्मा है कि नहीं है, ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा.

भारत एक्सप्रेस से की खास बातचीत

भारत एक्सप्रेस के रिपोर्टर मधुकर आनंद ने जब उनसे पेसा एक्ट को लेकर संदेह में होने की बात कही, तो भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने अभी इस कानून की नियमावली को नहीं पढ़ा है, इसलिए शंका की बात ही नहीं है. लेकिन जो भी हो कानून की आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिये.

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क्या है पेसा एक्ट?

पेसा एक्ट (PESA Act) यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 का निर्माण कानून आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिक अधिकार देने के लिए बनाया गया है. ताकि आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं, संसाधनों जैसे जल-जंगल-जमीन और संस्कृतियों का खुद प्रबंधन और विकास कर सकें.

इस एक्ट का मुख्य उद्वेश्य स्वशासन का अधिकार, ग्राम सभा को और सशक्त बनाना, संसाधनों पर नियंत्रण, परंपराओं की रक्षा और भूमि अधिकारों की रक्षा करना है.

-भारत एक्सप्रेस



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