Bharat Express

बीआरएस नेता के. कविता को कोर्ट से झटका. अदालत ने रद्द की जमानत याचिका, शराब घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी

बीआरएस नेता के. कविता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

K. kavitha

बीआरएस नेता के. कविता

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. के. कविता ने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने की अपील कोर्ट से की थी.

बेटे की परीक्षा का दिया था हवाला

के. कविता ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षा चल रही है, इसलिए उसकी देखरेख के लिए उन्हें कोर्ट से जमानत दी जाए. के. कविता की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल को हुई थी. जिसमें अदालत ने ईडी और बीआरएस नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

के. कविता के वकील ने दी ये दलीलें

मामले की सुनवाई के दौरान के. कविता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने PMLA की धारा 45 का हवाला देते हुए कहा था कि ये धारा महिलाओं को अपवाद प्रदान करती है. अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा, ‘ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है, वह 16 साल का है, लेकिन यहां मुद्दा अलग है. यह एक मां का अपने बच्चे के लिए नैतिक और भावनात्मक समर्थन का मुद्दा है. के. कविता की गिरफ्तारी से उनका बेटा पहले ही ट्रॉमा में पहुंच चुका है.’

यह भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी, 2 आरोपी यात्री गिरफ्तार

के. कविता के वकील ने आगे कहा कि पीएम मोदी खुद रेडियो पर परीक्षा की चिंता से निपटने के बारे में चर्चा करते हैं. परीक्षा के समय बच्चों पर अधिक दबाव रहता है. ऐसे में एक बच्चे के लिए उसकी मां के भावनात्मक समर्थन को खारिज नहीं किया जा सकता है.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Live

Also Read