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कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को Terror Funding मामले में रिहाई, अन्य मामलों में जेल में रहेंगे

पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपी पर PMLA के तहत मुकदमा चल रहा है और उक्त अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात साल है.

Patiala House Court

पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली (सोर्स- फाइल फोटो)

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने शब्बीर शाह के खिलाफ दर्ज तीन मामलों में से एक में उन्हें रिहा कर दिया है. लेकिन शाह अन्य मामलों में जेल में ही रहेंगे.

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने आतंकवाद वित्तपोषण (Terror Funding) से जुड़े एक धन शोधन मामले में शाह को रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि वह 26 जुलाई, 2017 से लगातार हिरासत में हैं.

धन शोधन के अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल की है जबकि वह इससे अधिक समय से जेल में हैं. न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपी पर PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत मुकदमा चल रहा है और उक्त अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात साल है. वह इस मामले में 26 जुलाई, 2017 से लगातार हिरासत में हैं. तब से सात साल से अधिक समय बीत चुका है. इस हिसाब से वह इस मामले में रिहा होने के हकदार हैं. दो अन्य मामले एनआईए और ईडी ने दर्ज किए हैं.

-भारत एक्सप्रेस



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