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Delhi Excise Policy Case: ईडी के समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 9 जुलाई को होगी सुनवाई

हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब के बाद याचिकाकर्ता के वकील को जवाबी जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है.

Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 9 सितंबर को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति एम प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है.

गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया था इनकार

कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब के बाद याचिकाकर्ता के वकील को जवाबी जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के केजरीवाल को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के बाद 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किये जाने के बाद ही यह याचिका निर्रथक हो गई थी.

ईडी ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी से नौवां समन मिलने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके तहत उन्हें 21 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था. हाई कोर्ट ने तब साफ कहा था कि इस स्तर पर वह उन्हें कोई अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है.

केजरीवाल को उसी शाम ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. बता दें कि अरविंद केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 38 लोगों को आरोपी बनाया है. साथ ही ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है.

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आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है. साथ ही ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शरद रेड्डी के बयान का हवाला देकर कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ के अलावा भी गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पैसे की मांग की. जिसे शरद रेड्डी के इनकार करने के बाद शरद रेड्डी के प्रति आम आदमी पार्टी का रुख बदल गया. चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल किंगपिंन और साजिशकर्ता हैं.

-भारत एक्सप्रेस



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