Bharat Express

जानें क्या कोई भी लगा सकता है गाड़ी पर तिरंगा? इन नियमों के उल्लंघन पर मिलती है ये सजा

देश की जनता को घर पर तिरंगा लगाने और हाथ में झंडा लेकर चलने की आजादी तो है.

Know whether anyone can put tricolor on the car

सांकेतिक फोटो-सोशल मीडिया

Independence Day 2024: अक्सर देखा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग बाइक या कार पर तिरंगा लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा सभी लोग नहीं कर सकते. भारतीय ध्वज सहिंता, 2002 के मुताबिक, केवल कुछ लोगों को ही अपनी गाड़ी या वाहन पर तिरंगा फहराने का कानूनी अधिकार है अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी सजा देने का भी प्रावधान है.

मालूम हो कि नेशनल फ्लैग कोड में दिया गया है कि जब भी आप तिरंगे को लगाते हैं तो सबसे ऊपर केसरिया पट्टी होनी चाहिए. साथ ही फटा, मैला-कुचला तिरंगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. मालूम हो कि तिरंगा लगाने का अधिकार राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल-उपराज्यपाल, भारतीय मिशन पदों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है.

ये भी पढ़ें-जानें कौन हैं वो प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे अधिक बार लाल किले पर फहराया झंडा? पीएम मोदी इस बार रचेंगे इतिहास

जानें क्या मिलती है सजा?

बता दें कि देश की जनता को घर पर तिरंगा लगाने और हाथ में झंडा लेकर चलने की आजादी तो है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा फहराना कानूनन अपराध माना जाता है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है. यह अधिनियम कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का अपमान करने पर शख्स को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं. इसलिए गाड़ी पर तिरंगा लगाने से पहले नियमों को जान लें और तिरंगे का अपमान न करें.

-भारत एक्सप्रेस

Also Read